ब्रम्हपुरी में शराब सप्लाई को लेकर विवाद, घर में घुसकर युवक की पिटाई, धमकी
चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी शहर के सुंदरनगर इलाके में शराब सप्लाई के विवाद में तीन लोगों ने युवक को घर से घसीटकर सड़क पर पीटा, चाकू से मारने की धमकी दी।
चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी शहर के सुंदरनगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शराब सप्लाई के ग्राहकों को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों ने एक 18 साल के युवक को घर से घसीटकर सड़क पर ले जाकर बुरी तरह पीटा और चाकू से जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवक की शिकायत पर ब्रम्हपुरी पुलिस स्टेशन में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुंदरनगर, ब्रम्हपुरी का रहने वाला ईशांत मोघल डांगे (उम्र 18) मजदूरी का काम करता है। पिता की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से घर खर्च चलाने के लिए वह पहले गडचिरोली जिले में शराब पहुंचाने का काम करता था, और पहले वह दादू घरडे के लिए ही यह काम देखता था। लेकिन पिछले तीन महीने से उसने शराब सप्लाई का काम पूरी तरह बंद कर दिया था।
शुक्रवार, 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे ईशांत अपने घर में खाना खा रहा था, तभी गुरुदेव नगर का दादू प्रकाश घरडे (उम्र 28), गांधीनगर का काशिम शेख (उम्र 27) और फांसी चौक इलाके का सौरभ आनंद (उम्र 22) - ये तीनों अचानक उसके घर पहुंच गए। "तू गडचिरोली जिले में हमारे ग्राहकों को शराब क्यों सप्लाई करता है?" यह पूछते हुए तीनों ने ईशांत से झगड़ा शुरू कर दिया।
बात बढ़ने पर आरोपियों ने ईशांत को घर से घसीटकर घर के सामने वाली सार्वजनिक सड़क पर ला दिया। वहां उसे गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई - "तू जहां भी मिलेगा, वहीं चाकू से मार देंगे।" इसके बाद दादू घरडे ने ईशांत के दोनों गालों पर जोरदार थप्पड़ मारे।
इसी दौरान आसपास के लोग कुंदन सिंग, प्रेमकुमार सिंग और प्रिंस सिंग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करके ईशांत को आरोपियों की पकड़ से छुड़ाया। अचानक हुए इस हमले से बहुत डर जाने और तबीयत ठीक न होने की वजह से ईशांत उसी रात पुलिस के पास नहीं जा सका। अगले दिन उसने ब्रम्हपुरी पुलिस स्टेशन जाकर पूरी घटना बताई और शिकायत दर्ज कराई।
ईशांत डांगे की शिकायत पर ब्रम्हपुरी पुलिस ने आरोपी दादू प्रकाश घरडे, काशिम शेख और सौरभ आनंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296 (अश्लील हरकत और गाली-गलौज), 115(2) (चोट पहुंचाना), 333 (बिना इजाजत घर में घुसना), 351(2) (धमकाना) और 3(5) (एक जैसे मकसद से मिलकर अपराध करना) के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी प्रमोद बानबले के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार पुरुषोत्तम भारडे इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।