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02:37 IST

नागपुर में DJ बैन नोटिफिकेशन सख्ती से लागू करो, हाईकोर्ट का पूरे विदर्भ के लिए आदेश

दहीहंडी और मारबत उत्सव में डीजे के धमाकों पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ सख्त, पूरे विदर्भ में लागू होगा बैन।

नागपुर में DJ बैन नोटिफिकेशन सख्ती से लागू करो, हाईकोर्ट का पूरे विदर्भ के लिए आदेश तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

नागपुर में दहीहंडी और मारबत उत्सव के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटील ने डीजे पर पाबंदी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे पुलिस को सख्ती से लागू करना होगा।

दरअसल, नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद दहीहंडी और मारबत के जुलूस में जमकर डीजे बजाए गए। इसके वीडियो सबूत याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में पेश किए थे। ध्वनि प्रदूषण के इसी मामले में त्रिमूर्तीनगर मंडल की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी।

कोर्ट में पेश की गई खबरों और वीडियो के आधार पर कोर्ट ने संबंधित आयोजकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ नागपुर ही नहीं, बल्कि विदर्भ के बाकी जिलों में भी डीजे पर लगी पाबंदी के आदेश लागू किए जाएं।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि डीजे बैन या ध्वनि प्रदूषण के नियम को लेकर सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल देना काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। इसी वजह से विदर्भ के बाकी जिलों में भी डीजे पाबंदी के आदेश लागू करने की सूचना कोर्ट ने दी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को 22 सितंबर तक कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

इसी बीच नागपुर में विश्व हिंदू परिषद की शोभायात्रा में भी ध्वनि प्रदूषण का मामला सामने आया है, जिसके चलते सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दो अलग-अलग कार्रवाई में कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं। शहर में डीजे और अलग-अलग साउंड सिस्टम पर पाबंदी होने के बावजूद विहिप की शोभायात्रा में तय सीमा से ज्यादा आवाज में डॉल्बी बजाए जाने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को शहर में यह शोभायात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद सीताबर्डी पुलिस ने इस मामले में तीन अलग-अलग केस दर्ज किए।

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