DJ, डॉल्बी सिस्टम जब्त करो: हाईकोर्ट का विदर्भ के 10 जिलों की पुलिस को आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ध्वनि प्रदूषण के नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के आदेश दिए, 15 दिन में असर दिखाना होगा।
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पुलिस और प्रशासन को साफ कह दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, ठोस एक्शन चाहिए। कोर्ट ने नियमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे DJ, डॉल्बी और दूसरे साउंड सिस्टम जब्त करने का आदेश दिया है।
यह आदेश सिर्फ नागपुर शहर तक सीमित नहीं है। नागपुर बेंच के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विदर्भ के 10 जिलों की पुलिस को भी इसका पालन करना होगा। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि अगले 15 दिन में इन आदेशों को जमीन पर लागू करके दिखाना होगा।
यह जानकारी एडवोकेट तुषार मांडलेकर ने दी। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह इस पर नजर रखे कि कोर्ट के आदेश सिर्फ कागज पर रह जाते हैं या असल में लागू होते हैं।
इससे पहले नागपुर के पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटील ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत DJ, म्यूजिक सिस्टम और डॉल्बी साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी लगा रखी है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को नागपुर पुलिस कमिश्नर की इन्हीं पाबंदियों के बारे में बताया गया। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पाबंदी लगा देने से काम नहीं चलेगा, नियम तोड़ने वालों पर असल में कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले साउंड सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जब्त किया जाए, और इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाए।
चूंकि यह आदेश विदर्भ के 10 जिलों में लागू होगा, तेज आवाज में DJ, डॉल्बी और दूसरे साउंड सिस्टम बजाने वालों को अब सीधे पुलिस कार्रवाई और अपने इक्विपमेंट की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।
आने वाले 15 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि पुलिस और प्रशासन हाईकोर्ट के इन आदेशों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं।
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