गुरूवार, 17 सितमबर 2026

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01:05 IST

त्योहारों से पहले नागपुर में गैस सिलेंडर सप्लाई पर सख्ती, दो कंपनियों को नोटिस

गणेशोत्सव से पहले नागपुर के खाद्य आपूर्ति विभाग ने एलपीजी एजेंसियों के लिए सख्त नियम लागू किए, कालाबाजारी पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

त्योहारों से पहले नागपुर में गैस सिलेंडर सप्लाई पर सख्ती, दो कंपनियों को नोटिस
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुर में गणेशोत्सव और आने वाले त्योहारों को देखते हुए शहर के खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक जरूरी बैठक बुलाई। मकसद था कि आम लोगों की सुरक्षा बनी रहे और एलपीजी गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे।

यह बैठक नागपुर की शहर खाद्य आपूर्ति अधिकारी शालिनी गेडाम की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर की सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के संचालकों को बुलाया गया था, साथ ही तेल कंपनियों के अफसरों को भी। भारत पेट्रोलियम की तरफ से सेल्स ऑफिसर नितिन खोत बैठक में मौजूद रहे।

लेकिन सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर बुलाई गई इस बैठक में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेल्स अफसर नहीं आए, जिस पर विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई। दोनों कंपनियों के गैरहाजिर अफसरों को अब कारण बताओ नोटिस भेजने का फैसला लिया गया है।

बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि हर उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि सिलेंडर की कालाबाजारी, गैरकानूनी स्टॉक जमा करना या बिना अनुमति बिक्री करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।

गणेशोत्सव के दौरान जो मंडल, सार्वजनिक कार्यक्रम या महाप्रसाद जैसे आयोजन करते हैं, उनके लिए सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी सार्वजनिक जगह या मंडल में घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल पकड़ा गया, तो संबंधित एजेंसी और इस्तेमाल करने वाले, दोनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

वाहनों को लेकर भी नए निर्देश दिए गए हैं। सिलेंडर ढोने वाली हर डिलीवरी गाड़ी पर गैस एजेंसी का नाम साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा 'पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन' के नियमों के मुताबिक गाड़ियों पर जरूरी इंस्ट्रक्शन कोड भी लिखा होना जरूरी है।

गैस डिलीवरी वाहनों पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और इमरजेंसी के लिए जरूरी कांटेक्ट नंबर बड़े और साफ अक्षरों में लिखे होने चाहिए। सुरक्षा नियमों के तहत सिलेंडर ले जाने वाली हर गाड़ी में चालू हालत का फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य है। साथ ही गैस सिलेंडर ढोने वाले हर ड्राइवर के पास आरटीओ का खास हजार्डस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

एफडीओ शालिनी गेडाम ने सभी गैस एजेंसियों को इन सुरक्षा नियमों को पूरा करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस समय सीमा के बाद अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन या सुरक्षा में कोताही मिली, तो आपूर्ति विभाग सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

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