सावली के बोथली में सरकारी एंबुलेंस पर पथराव, डॉक्टर को धमकी, केस दर्ज
चंद्रपुर जिले के सावली तालुका के बोथली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी सरकारी एंबुलेंस पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई, बीच-बचाव करने आए डॉक्टर को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई।
चंद्रपुर जिले के सावली तालुका में बोथली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खड़ी सरकारी एंबुलेंस पर एक युवक ने पथराव कर उसकी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर दी। बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे मेडिकल ऑफिसर को इस दौरान गंदी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. चक्रपानी ख्रिस्तन गणवीर की शिकायत पर सावली पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक डॉ. चक्रपानी गणवीर (उम्र 57) अप्रैल 2024 से बोथली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र से लगे सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। 14 सितंबर 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे उन्हें बाहर कुछ टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। इस पर वे क्वार्टर से बाहर निकलकर स्वास्थ्य केंद्र के गेट के पास पहुंचे तो देखा कि एक शख्स परिसर में खड़ी सरकारी एंबुलेंस पर बेखौफ होकर पथराव कर उसके शीशे तोड़ रहा है। डॉ. गणवीर ने उस शख्स को रोकने की कोशिश की तो वह सीधे डॉक्टर पर ही झपट पड़ा और "तू कौन है मुझे रोकने वाला" कहते हुए उसने डॉक्टर को गंदी भाषा में गाली दी और जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद डॉ. गणवीर ने गांव के ही एंबुलेंस ड्राइवर प्रफुल अनिल इटकेलवार को तुरंत फोन कर स्वास्थ्य केंद्र बुलाया। ड्राइवर के पहुंचने तक तोड़फोड़ करने वाला शख्स कुछ दूरी पर जा चुका था। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और बताया कि वह बोथली का ही रहने वाला सुभाष रमेश अप्पलवार (उम्र करीब 34 साल) है। घटना के बाद गाड़ी की जांच में सामने आया कि आरोपी के पथराव से एंबुलेंस का सामने का मुख्य शीशा, दोनों हेडलाइट, दोनों तरफ के शीशे और बाईं तरफ के दरवाजे का कांच टूट गया, जिससे करीब 24 हजार रुपए का सरकारी नुकसान हुआ।
सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में रुकावट डालने और मेडिकल ऑफिसर को गाली देकर धमकाने के मामले में डॉ. चक्रपानी गणवीर सावली पुलिस स्टेशन पहुंचे और विधिवत शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर सावली पुलिस ने आरोपी सुभाष अप्पलवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 324(3), 324(4), 351(2) और 296 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी प्रदीप पुल्लरवार के मार्गदर्शन में पुलिस कांस्टेबल केवल निंबाजी तुरे इस मामले की आगे जांच कर रहे हैं।