एसआयआर-2026: अंतिम सूची से पहले मतदाता सूची में नाम जांच लें, विभागीय आयुक्त बिदरी की अपील
गोंदिया में एसआयआर-2026 को लेकर समीक्षा बैठक, नागपुर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने नागरिकों से प्रारूप मतदाता सूची में नाम-पता जांचने की अपील की।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (एसआयआर) के तहत गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक मतदाता सूची निरीक्षक तथा नागपुर विभाग की विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रारूप मतदाता सूची पर मिले दावों और आपत्तियों को निपटाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
बैठक में बिदरी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची जारी हो चुकी है और अंतिम सूची जारी होने से पहले सभी नागरिकों को अपना नाम, पता और बाकी जानकारी जांच लेनी चाहिए। इस मौके पर जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मंदार पत्की, उप-जिलाधिकारी (निर्वाचन) विजय अवधाने, उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी और अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बिदरी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
विभागीय आयुक्त ने मतदाता सूची में दावों, आपत्तियों और सुधार के लिए आए आवेदनों की प्रक्रिया की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना नाम, पता, उम्र और अन्य विवरण जरूर जांच लें। अगर नाम दर्ज कराना है, नाम या पते में सुधार करना है या कोई और जरूरी बदलाव कराना है, तो इसके लिए तय फॉर्म में आवेदन देना होगा।
जिन मतदाताओं के नाम में कोई गड़बड़ी है या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस मिलने के बाद संबंधित बीएलओ या बीएलए से संपर्क करने को कहा गया है। ऐसे मतदाताओं को जरूरी कागजात लेकर सुनवाई में हाजिर होकर मामला निपटाना होगा। बिदरी ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसकी पूरी सावधानी बरती जाए।
प्रारूप मतदाता सूचियां जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, मतदान केंद्रों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के दफ्तरों में लगाई गई हैं। विभागीय आयुक्त ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को भी प्रारूप मतदाता सूचियां मुहैया कराई जाएं। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के नाम जांचने के लिए, साथ ही बस्ती, तांडा, पाड़ा जैसे दूर-दराज इलाकों के लोगों को मतदाता सूची जांचने की सुविधा देने के लिए खास कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए।
अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है या 1 अक्टूबर 2026 को उसकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है, तो उसे नमूना 6 भरकर देना होगा। किसी मतदाता का नाम हटाने को लेकर आपत्ति हो तो नमूना 7 भरना होगा, जबकि नाम, उम्र या पते में सुधार कराना हो या एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हों, तो नमूना 8 भरकर देना होगा। इन आवेदनों को देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है।
यह भी साफ किया गया कि प्रारूप मतदाता सूची अंतिम नहीं है। एसआयआर के पहले चरण में इस बात की पड़ताल पर जोर दिया गया था कि मतदाता आम तौर पर उसी पते पर रहते हैं या नहीं, जो उन्होंने बताया है। इसी वजह से जो लोग अपने बताए पते पर वास्तव में नहीं रह रहे, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए। मौजूदा चरण में ऐसे मतदाताओं को यह मौका दिया गया है कि वे जहां अभी रह रहे हैं, वहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकें। इसके साथ ही मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण हो रहा है और पहले चरण में किसी वजह से नाम शामिल न हो पाए पात्र नागरिकों को मतदाता के तौर पर दर्ज होने का मौका दिया जा रहा है।
एसआयआर का मौजूदा चरण नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची में जरूरी सुधारों पर केंद्रित है। इसलिए अभी जारी हुई प्रारूप मतदाता सूची की तुलना पुराने आंकड़ों से करके कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा। अंतिम मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद ही इसका सही आकलन किया जाना चाहिए, ऐसी अपील की गई। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन जरूरी कार्रवाई कर रहा है।