पोंभुर्णा में गश्त पर तैनात पुलिस से बदसलूकी, नशे में धुत व्यक्ति पर केस दर्ज
चंद्रपुर जिले के पोंभुर्णा में रात की गश्त पर निकली पुलिस टीम से शराब के नशे में एक व्यक्ति ने बदतमीजी की और गाली-गलौज की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया।
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चंद्रपुर जिले के पोंभुर्णा में पुलिस की रात की गश्त के दौरान एक व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों से बदतमीजी की और गंदी गाली-गलौज कर दी। इस मामले में पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन में 50 साल के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान पोंभुर्णा निवासी विनोद परशुराम पेंदोर के रूप में हुई है।
पूरा मामला सावित्रीबाई फुले चौक का है। यहां थानेदार और दूसरे पुलिस अधिकारियों के सामने ही आरोपी ने सरकारी काम में रुकावट डाली, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया।
पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन के थानेदार राहुल ठेंगणे, पुलिस उपनिरीक्षक भूषण पाटील और पुलिस हवालदार पंजाबराव वडगुजी मडावी की टीम 11 सितंबर 2026 की रात इलाके में पेट्रोलिंग पर थी। रात करीब सवा दस से साढ़े दस बजे के बीच जब पुलिस टीम सावित्रीबाई फुले चौक पहुंची, तो सड़क के बीचोंबीच एक व्यक्ति शराब के नशे में खड़ा दिखा। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे, और उसने अपनी बाइक सड़क के बीच में इस तरह खड़ी कर रखी थी कि ट्रैफिक को भारी दिक्कत हो रही थी।
मामले की गंभीरता समझते हुए पुलिस उपनिरीक्षक पाटील और हवालदार मडावी गाड़ी से उतरे और उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी बाइक हटाकर घर चला जाए। लेकिन समझाने वाले पुलिसवालों पर ही वह भड़क गया और "मुझसे पूछने वाले तुम कौन हो?" कहते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस को बेहद घटिया भाषा में गाली-गलौज करने लगा।
बार-बार शांत रहने के लिए कहने के बावजूद वह व्यक्ति सुनने के मूड में नहीं था। उल्टे उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए सरकारी काम में सीधे रुकावट डाली। आखिरकार पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर स्टेशन ले आई। पुलिस स्टेशन में पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद परशुराम पेंदोर बताया।
इस मामले में पुलिस हवालदार पंजाबराव मडावी की लिखित शिकायत पर पोंभुर्णा पुलिस ने आरोपी विनोद पेंदोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या काम में रुकावट), 221 (सार्वजनिक सेवक के आदेश की अवहेलना/काम में रुकावट), 296 (सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत/गाली-गलौज) और 285 (सार्वजनिक रास्ते पर रुकावट या खतरा पैदा करना) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की आगे की जांच पुलिस सिपाही अंकुश मानधडे (बकल नंबर 2645) कर रहे हैं।