गुरूवार, 17 सितमबर 2026

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11:20 IST

दिशा सालियन केस: पिता ने आदित्य ठाकरे-अनिल देशमुख को भेजा 500 करोड़ मानहानी नोटिस

दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिन में बिना शर्त माफी और 500 करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है।

दिशा सालियन केस: पिता ने आदित्य ठाकरे-अनिल देशमुख को भेजा 500 करोड़ मानहानी नोटिस
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। दिशा के पिता सतीश सालियन ने शिवसेना (ठाकरे गुट) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे तथा पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीधे कानूनी नोटिस भेज दिया है।

नोटिस में सतीश सालियन ने दोनों नेताओं से 7 दिन के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस नोटिस में आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख से 500 करोड़ रुपये मानहानी के तौर पर मांगे गए हैं। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि दोनों नेताओं को जो बिना शर्त माफी मांगनी है, वह सभी बड़े अखबारों, टीवी न्यूज चैनलों और डिजिटल मीडिया में छपवानी होगी।

नोटिस में सतीश सालियन ने सीधा आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की उनकी लड़ाई को राजनीति से प्रेरित बताकर गलत तस्वीर पेश की। दिशा सालियन केस में आदित्य ठाकरे के वकीलों ने दावा किया था कि सीबीआई पहले ही जांच कर क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन 2 सितंबर 2026 को मुंबई हाईकोर्ट में सीबीआई ने साफ कहा कि उसने ऐसी कोई जांच पहले की ही नहीं थी।

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने 23 मार्च 2025 को यह बयान दिया था कि यह पूरा मामला आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की साजिश है। नोटिस में कहा गया है कि इस बयान से सतीश सालियन की सामाजिक इज्जत, विश्वसनीयता और चरित्र को बड़ा धक्का पहुंचा। सतीश सालियन का कहना है कि दोनों नेताओं के आरोप पूरी तरह झूठे, बदनाम करने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले हैं।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि मुंबई हाईकोर्ट ने सतीश सालियन की याचिका पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर अगले 7 दिन में सारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो सिविल हर्जाने के दावे के साथ-साथ दूसरे सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सतीश सालियन ने यह भी कहा है कि मानहानी के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्रवाई करने का पूरा हक उन्होंने अपने पास रखा है।

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