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00:41 IST

भद्रावती में गुटखा-तंबाकू के खिलाफ पुलिस की दो जगह छापेमारी, तीन पर मामला दर्ज

भद्रावती पुलिस ने शास्त्रीनगर और बेलगाव खोकरी फाटा में छापे मारकर करीब 91 हजार 140 रुपये का माल जब्त किया, तीन लोगों पर केस दर्ज।

भद्रावती में गुटखा-तंबाकू के खिलाफ पुलिस की दो जगह छापेमारी, तीन पर मामला दर्ज
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

भद्रावती में पुलिस ने बैन सुगंधित तंबाखू बेचने और ढोने वालों के खिलाफ रविवार, 13 सितंबर 2026 को जोरदार कार्रवाई की। शहर के शास्त्रीनगर इलाके और मौजा बेलगाव खोकरी फाटा में अलग-अलग दो जगह छापे मारे गए, जिसमें कुल मिलाकर करीब 91 हजार 140 रुपये का माल जब्त हुआ और तीन लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। यह कार्रवाई थानेदार सचिन खेत्रे की देखरेख में हुई।

पहला छापा शास्त्रीनगर में पड़ा। गश्त पर तैनात सहायक पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र बेसरकर को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां एक घर में बड़ी मात्रा में मजा सुगंधित तंबाखू रखकर खर्रा घोंटकर बेचा जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने पंचों के साथ शास्त्रीनगर निवासी प्रशिक हिरामन चहांदे के घर पर छापा मारा। वहां रितीक सुधाकर कांबळे (उम्र 27, निवासी सुरक्षानगर, भद्रावती) प्लास्टिक की पन्नी में तंबाखू और सुपारी मिलाकर खर्रा घोंटते रंगेहाथ पकड़ा गया।

घर की तलाशी में पुलिस को मजा 108 कंपनी की सुगंधित तंबाखू के 32 सीलबंद डिब्बे, जिनकी कीमत 9 हजार 120 रुपये थी, 530 रुपये की कतरी सुपारी, 2 हजार 800 रुपये कीमत की 70 खर्रा पुड़िया, खर्रा बेचकर कमाए 1 हजार 670 रुपये नकद और खर्रा घोंटने के काम आने वाले रबर के टुकड़े मिले। इस तरह कुल 14 हजार 220 रुपये का माल जब्त हुआ। आरोपी रितीक कांबळे ने पुलिस को बताया कि यह माल प्रशिक चहांदे का है और वह उसके यहां मजदूरी पर खर्रा घोंटने का काम करता है। भद्रावती पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 919/2026 के तहत रितीक कांबळे और फरार मुख्य आरोपी प्रशिक चहांदे, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस छापे के कुछ ही देर बाद पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि वरोरा से एक बाइक पर बड़ी मात्रा में सुगंधित तंबाखू मौजा बेलगाव ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस ने तुरंत मौजा बेलगाव खोकरी फाटा पर नाकाबंदी लगा दी। यहां काली हीरो पैशन प्रो बाइक (नंबर MH-34-AZ-3226) की पेट्रोल टंकी पर सफेद रंग की चुंगड़ी रखकर आ रहे शख्स को रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अमोल शालीक वाभीतकर (उम्र 35, पेशा पानठेला, निवासी बेलगाव, तहसील भद्रावती) बताया।

पंचों के सामने चुंगड़ी की तलाशी लेने पर उसमें ईगल हुक्का शीशा कंपनी की सुगंधित तंबाखू के 200 ग्राम वाले 28 सीलबंद पैकेट, जिनकी कीमत 11 हजार 620 रुपये थी, और 5 हजार 300 रुपये कीमत की 10 किलो कतरी सुपारी मिली। पुलिस ने सुगंधित तंबाखू, सुपारी और ढुलाई में इस्तेमाल हुई 60 हजार रुपये की बाइक, कुल मिलाकर 76 हजार 920 रुपये का माल घटनास्थल से जब्त किया। आरोपी अमोल वाभीतकर के खिलाफ भद्रावती पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 920/2026 के तहत अलग से केस दर्ज किया गया है।

दोनों मामलों में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223, 275, 3(5) के साथ-साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थानेदार सचिन खेत्रे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र बेसरकर, पुलिस कर्मचारी योगेश, संतोष और खुशाल ने अंजाम दी, और आगे की जांच पुलिस हवलदार देवानंद डुकरे कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बैन खतरनाक सुगंधित तंबाखू की गैरकानूनी बिक्री या ढुलाई करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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