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बेंगलुरुः यू. डी. आर. (अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट) के तहत जांच का उद्देश्य अप्राकृतिक मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाना है। यह एक अप्रतिबंधित मछली पकड़ने के अभियान के लिए लाइसेंस नहीं है, न ही यह जांच एजेंसी को हर व्यक्ति को दूर से बुलाने का निर्बाध अधिकार देता है।
बेंगलुरुः उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यू. डी. आर. (अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट) के तहत जांच का उद्देश्य अप्राकृतिक मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाना है। यह एक अप्रतिबंधित मछली पकड़ने के अभियान के लिए लाइसेंस नहीं है, न ही यह जांच एजेंसी को उपचार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को दूर से बुलाने या बार-बार अस्पताल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का निर्बाध अधिकार देता है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह टिप्पणी करते हुए 10 अगस्त को बेंगलुरु के एक अस्पताल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया।
न्यायाधीश ने इस साल मई में हिस्टेरोस्कोपिक पॉलीपेक्टॉमी से गुजरने वाले 29 वर्षीय रोगी की मृत्यु के बाद कोनानकुंटे पुलिस द्वारा उक्त अस्पताल को जारी किए गए तीन नोटिसों को भी रद्द कर दिया।
अस्पताल और प्रसूति और स्त्री रोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर ने पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिसों की एक श्रृंखला को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे पहले ही जांच एजेंसी के समक्ष छह जवाब दाखिल कर चुके हैं।
दूसरी ओर, मृतक के पिता के वकील ने कहा कि उनके दामाद ने कर्नाटक चिकित्सा परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि नोटिसों की अवधि और स्वीप में न केवल रिकॉर्ड या दस्तावेज बल्कि अस्पताल में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण की मांग की गई थी। अस्पताल की महिला कर्मचारियों को छह नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें अपने बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, "जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये सभी कार्रवाई एक पंजीकृत संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान नहीं की जाती है, बल्कि एक यू. डी. आर. से उत्पन्न जांच के दौरान की जाती है। अंतर न तो अर्थात्मक है और न ही सतही है; यह पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली वैधानिक शक्ति की मूल में जाता है।"
मनोज कुमार शर्मा में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब तक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तब तक पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174, अब बी. एन. एस. एस. की धारा 194, यू. डी. आर. को नियंत्रित करने के तहत जांच के सीमित दायरे में रहती है।
न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस, जांच की आड़ में, एक चक्कर लगाने वाली या मछली पकड़ने की जांच शुरू नहीं कर सकती है या केवल एक प्राथमिकी द्वारा आपराधिक कानून को लागू करने के बाद उपलब्ध शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकती है, न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की जांच का दायरा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, "बार-बार नोटिस जारी करना, पहले से ही प्रदान की गई भारी मात्रा में सामग्री के उत्पादन पर जोर देना, अस्पताल के कई कर्मचारियों को तलब करना और ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की मांग स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि जांच अपनी वैधानिक सीमाओं से बहुत आगे निकल गई है।"
याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने बी. एन. एस. एस. की धारा 194 के तहत जांच और एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच के बीच अच्छी तरह से तय किए गए अंतर को धुंधला कर दिया है।
स्रोतः द टाइम्स ऑफ इंडिया
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