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कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बाइक टैक्सी सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं हैं

कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि सुरक्षा चिंताओं, उच्च दुर्घटना जोखिम और यातायात भीड़ का हवाला देते हुए बाइक टैक्सियों को सार्वजनिक परिवहन वाहनों के रूप में नहीं माना जा सकता है। राज्य उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे रहा है जिसने मोटरसाइकिल टैक्सी परमिट का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बाइक टैक्सी सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं हैं
द हिंदू

कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि सुरक्षा चिंताओं, उच्च दुर्घटना जोखिम और यातायात भीड़ का हवाला देते हुए बाइक टैक्सियों को सार्वजनिक परिवहन वाहनों के रूप में नहीं माना जा सकता है। राज्य उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे रहा है जिसने मोटरसाइकिल टैक्सी परमिट का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

स्रोतः द हिंदू